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राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 08 दिसंबर 2010 को निगमित किया गया था और निगम ने 27 दिसंबर 2010 से अपना कारोबार शुरू किया था। निगम के मुख्य उद्देश्य हैं:
2. आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की गैर-पीडीएस वस्तुएं उचित मूल्य, सही मात्रा और अच्छी गुणवत्ता पर उपलब्ध कराना।
4. निगम का नाम राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड है।
6. निगम भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न उठाकर राज्य में सभी उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति की व्यवस्था करता है।
8. निगम बड़े निर्माताओं से गैर-पीडीएस वस्तुओं की खरीद की व्यवस्था करेगा और उपभोक्ता को एफपीएस के माध्यम से सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएगा।
10. निगम राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन के अनुसार कार्य करेगा.।